सरदार पटेल भवन, साफ-सफाई, रख-रखाव
टैरिफ
साहूजी महाराज सभागार, सामाजिक कार्यक्रम एक दिन
1 | भूतल हाल/ प्रथम तल हाल (पटेल समाज) | 1,100 | प्रत्येक |
2 | भूतल हाल / प्रथम तल हाल (अन्य ) | 2,100 | प्रत्येक |
मांगलिक कार्यक्रम एक दिन
1 | भूतल हाल/ प्रथम तल हाल (पटेल समाज) | 1,500 | प्रत्येक |
2 | भूतल हाल / प्रथम तल हाल (अन्य ) | 2,500 | प्रत्येक |
मुख्य भवन- स्टेज- ग्राउण्ड, किचन एक दिन
1 | सामाजिक कार्यक्रम (पटेल समाज) (पटेल समाज) | 2,500 |
2 | सामाजिक कार्यक्रम (अन्य ) | 5,000 |
3 | मांगलिक कार्यक्रम (पटेल समाज) | 5,000 |
4 | मांगलिक कार्यक्रम (अन्य ) | 7,500 |
5 | स्टेज के साथ अटैच्ड कमरे का प्रति कमरा अतिरिक्त (पटेल समाज) (उपरोक्त में टेण्ट, लाईट, जनरेटर कोई भी सामान सम्मिलित नहीं है।) | 1,000 |
6 | अटैच्ड रूम अन्य प्रति रूम | 1,500 |
7 | सामाजिक कार्य/दर्शन आदि पटेल समाज के लिए कमरा-प्रतिदिन | 5,00 |
8 | सामाजिक कार्य / दर्शन आदि अन्य के लिए कमरा प्रतिदिन | 1,000 |
(क) पटेल समाज के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र एक दिन का | 100 | |
(ख) अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र एक दिन का (परीक्षा आदि में एक रूम में 2 छात्र) | 200 |
वैवाहिक कार्यक्रम एक दिन
1 | स्टेज, बगल के 2 कमरे, प्रथम तल के 6 कमरे, साहू जी सभागार भूतल, प्रथम तल, किचन, ग्राउण्ड (कैटर्स को छोड़कर) तथा निर्धारित सजावट (लिस्ट में पूर्ण विवरण) | 95,000 |
2 | ए.सी. का व्यय (गर्मी में) | 5,000 |
3 | पटेल समाज के लिए छूट (डिस्काउण्ट) | 5,000 |
4 | आजीवन सदस्य के लिए छूट (डिस्काउण्ट) | 10,000 |
5 | सक्रिय पदाधिकारियों के परिवार के लिए छूट (डिस्काउण्ट) | 15,000 |
संस्थापक ट्रस्टी/ विशिष्ट सहयोगी, कमरा निर्माण दानदाता, के परिवार के लिए सिर्फ टेण्ट, लाइट, माली आदि वास्तविक व्यय ही लिया जायेगा। (परिवार से आशय संयुक्त परिवार से है जहाँ खाना-पीना साथ अथवा स्वयं के परिवार के सिर्फ सदस्य)
- मुख्य सक्रिय पदाधिकारी गण उपरोक्त में अधिकतम 10 प्रतिशत छूट देने का अधिकार छूट देने का औचित्य निर्णायक मण्डल…………………………………………………………को अवगत कराकर, निर्णय प्राप्त करना होगा। निर्णायक मण्डल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
- संस्थापक ट्रस्टी/ विशिष्ट दानदाता (कमरा निर्माता) की 20 प्रतिशत छूट देने का अधिकार. छूट देने का औचित्य निर्णायक मण्डल ……………………………………………………………………………………………को सूचित कर एवं निर्णय प्राप्त करके किया जा सकेगा।
(क) निर्णायक मण्डल का निर्धारण मुख्य संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
(ख) मुख्य सक्रिय पदाधिकारियों का निर्धारण समिति अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (75% उपस्थिति तथा समिति के कार्यों को करने वाले पदाधिकारियों की सक्रिय पदाधिकारी माना जायेगा।)