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सरदार पटेल भवन, साफ-सफाई, रख-रखाव

टैरिफ

साहूजी महाराज सभागार, सामाजिक कार्यक्रम एक दिन

1भूतल हाल/ प्रथम तल हाल (पटेल समाज)1,100प्रत्येक
2भूतल हाल / प्रथम तल हाल (अन्य )2,100प्रत्येक

मांगलिक कार्यक्रम एक दिन

1भूतल हाल/ प्रथम तल हाल (पटेल समाज)1,500प्रत्येक
2भूतल हाल / प्रथम तल हाल (अन्य )2,500प्रत्येक

मुख्य भवन- स्टेज- ग्राउण्ड, किचन एक दिन

1सामाजिक कार्यक्रम (पटेल समाज) (पटेल समाज)2,500
2सामाजिक कार्यक्रम (अन्य )5,000
3मांगलिक कार्यक्रम (पटेल समाज)5,000
4मांगलिक कार्यक्रम (अन्य )7,500
5स्टेज के साथ अटैच्ड कमरे का प्रति कमरा अतिरिक्त (पटेल समाज) (उपरोक्त में टेण्ट, लाईट, जनरेटर कोई भी सामान सम्मिलित नहीं है।)1,000
6अटैच्ड रूम अन्य प्रति रूम1,500
7सामाजिक कार्य/दर्शन आदि पटेल समाज के लिए कमरा-प्रतिदिन5,00
8सामाजिक कार्य / दर्शन आदि अन्य के लिए कमरा प्रतिदिन1,000
(क) पटेल समाज के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र एक दिन का100
(ख) अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र एक दिन का (परीक्षा आदि में एक रूम में 2 छात्र)200

वैवाहिक कार्यक्रम एक दिन

1स्टेज, बगल के 2 कमरे, प्रथम तल के 6 कमरे, साहू जी सभागार भूतल, प्रथम तल, किचन, ग्राउण्ड (कैटर्स को छोड़कर) तथा निर्धारित सजावट (लिस्ट में पूर्ण विवरण)95,000
2ए.सी. का व्यय (गर्मी में)5,000
3पटेल समाज के लिए छूट (डिस्काउण्ट)5,000
4आजीवन सदस्य के लिए छूट (डिस्काउण्ट)10,000
5सक्रिय पदाधिकारियों के परिवार के लिए छूट (डिस्काउण्ट)15,000

संस्थापक ट्रस्टी/ विशिष्ट सहयोगी, कमरा निर्माण दानदाता, के परिवार के लिए सिर्फ टेण्ट, लाइट, माली आदि वास्तविक व्यय ही लिया जायेगा। (परिवार से आशय संयुक्त परिवार से है जहाँ खाना-पीना साथ अथवा स्वयं के परिवार के सिर्फ सदस्य)

  1. मुख्य सक्रिय पदाधिकारी गण उपरोक्त में अधिकतम 10 प्रतिशत छूट देने का अधिकार छूट देने का औचित्य निर्णायक मण्डल…………………………………………………………को अवगत कराकर, निर्णय प्राप्त करना होगा। निर्णायक मण्डल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
  2. संस्थापक ट्रस्टी/ विशिष्ट दानदाता (कमरा निर्माता) की 20 प्रतिशत छूट देने का अधिकार. छूट देने का औचित्य निर्णायक मण्डल ……………………………………………………………………………………………को सूचित कर एवं निर्णय प्राप्त करके किया जा सकेगा।

(क) निर्णायक मण्डल का निर्धारण मुख्य संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
(ख) मुख्य सक्रिय पदाधिकारियों का निर्धारण समिति अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (75% उपस्थिति तथा समिति के कार्यों को करने वाले पदाधिकारियों की सक्रिय पदाधिकारी माना जायेगा।)

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